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बोर्ड पर बीज का स्टॉक, रेट, प्रजाति, करना होगा अंकित : जिला कृषि अधिकारी
Tue, 23 May 2023 12:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 23 May 2023 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। बीज के स्टॉक एवं रेट को बोर्ड पर अवश्य अंकित किया जाए। क्रेता को बीज विक्रय के फलस्वरूप कैश मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य निर्गत किया जाए।
ये निर्देश जिला कृषि अधिकारी बीआर मौर्या ने बीत विक्रेताओं को दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान खरीफ अभियान 2023 के दृष्टिगत कृषकों को उच्च कोटि के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि अधिसूचित प्रजाति के अतिरिक्त अन्य बीज का वितरण नहीं किया जाए। थोक बीज विक्रेता की ओर से किसी भी फुटकर विक्रेता को बीज दिए जाने से पूर्व उसका बीज विक्रय प्राधिकार पत्र अवश्य देख लें। किसी भी दशा में बिना बीज विक्रय प्राधिकार पत्र के बीज की आपूर्ति न की जाए।
कहा कि प्रदेश के बाहर से बीज उत्पादक संस्थाओं, कंपनियों से अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों एवं संकर बीजों को लाए जाने की सूची, मात्रा सहित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराना होगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमिता पर संबंधित बीज विक्रेता (फुटकर/थोक) के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 के अंर्तगत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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पडरौना। बीज के स्टॉक एवं रेट को बोर्ड पर अवश्य अंकित किया जाए। क्रेता को बीज विक्रय के फलस्वरूप कैश मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य निर्गत किया जाए।
ये निर्देश जिला कृषि अधिकारी बीआर मौर्या ने बीत विक्रेताओं को दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान खरीफ अभियान 2023 के दृष्टिगत कृषकों को उच्च कोटि के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने कहा कि अधिसूचित प्रजाति के अतिरिक्त अन्य बीज का वितरण नहीं किया जाए। थोक बीज विक्रेता की ओर से किसी भी फुटकर विक्रेता को बीज दिए जाने से पूर्व उसका बीज विक्रय प्राधिकार पत्र अवश्य देख लें। किसी भी दशा में बिना बीज विक्रय प्राधिकार पत्र के बीज की आपूर्ति न की जाए।
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कहा कि प्रदेश के बाहर से बीज उत्पादक संस्थाओं, कंपनियों से अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीजों एवं संकर बीजों को लाए जाने की सूची, मात्रा सहित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराना होगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमिता पर संबंधित बीज विक्रेता (फुटकर/थोक) के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 के अंर्तगत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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