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तंबाकू और धूम्रपान मुक्त होंगे मतदान केंद्र
कुश्ाीनगर (ब्यूरो)
Updated Mon, 27 Nov 2017 12:09 AM IST
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मतदान केंद्र।
- फोटो : कुश्ाीनगर ब्यूरो
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पडरौना। निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सदस्य के मतदान के लिए बनाए गए सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त व धूम्रपान मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसका पालन न केवल मतदान कार्मिकों को करना होगा, बल्कि मतदाताओं से भी इसके लिए गुजारिश की जाएगी। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने निकाय चुनाव को देखते हुए इसका पालन कराने के लिए पत्र जारी किया है।
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम आलोक कुमार ने सभी डीएम को जारी पत्र में बताया है कि जिन जनपदों के नगरपालिका और नगर पंचायतों में निकाय चुनाव होना है, वहां मतदान के दिन मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त एवं धूम्रपान मुक्त रखा जाएगा। क्योंकि वहां तंबाकू व धूम्रपान का सेवन करना प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रतिकूल होगा। चूंकि मतदान केंद्र सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए हैं, ऐसे में वहां तंबाकू का सेवन, धूम्रपान एवं इस तरह की अन्य सामग्रियों का सेवन सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उलंघन है।
उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मतदान केंद्र के अलावा सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन स्थल, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन आदि स्थलों पर भी इसका सेवन दंडनीय है। उन्होंने डीएम से इसका अनुपालन कराने को कहा है।
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संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम आलोक कुमार ने सभी डीएम को जारी पत्र में बताया है कि जिन जनपदों के नगरपालिका और नगर पंचायतों में निकाय चुनाव होना है, वहां मतदान के दिन मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त एवं धूम्रपान मुक्त रखा जाएगा। क्योंकि वहां तंबाकू व धूम्रपान का सेवन करना प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रतिकूल होगा। चूंकि मतदान केंद्र सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए हैं, ऐसे में वहां तंबाकू का सेवन, धूम्रपान एवं इस तरह की अन्य सामग्रियों का सेवन सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उलंघन है।
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उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मतदान केंद्र के अलावा सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन स्थल, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन आदि स्थलों पर भी इसका सेवन दंडनीय है। उन्होंने डीएम से इसका अनुपालन कराने को कहा है।
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