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Kushinagar News: चयनित शिक्षकों ने पूर्व सांसद को सौंपा ज्ञापन
Fri, 06 Sep 2024 03:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 06 Sep 2024 03:25 AM IST
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गुरवलिया बाजार। बनरहा मोड़ के पास आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व देवरिया के पूर्व सांसद डाॅ. रमापति राम त्रिपाठी को 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। इसमें उच्च न्यायालय की डबल बेंच के आदेश से प्रभावित होने वाले शिक्षकों ने भविष्य संरक्षित करने की गुहार लगाई।
न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले शिक्षकों ने कहा कि उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश के बाद एक ओर जहां आरक्षण की तकनीकी खामियों के कारण चयन से वंचित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं। चूंकि इस मामले में आरक्षण की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। जिसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है। कई ऐसे भी चयनित शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी पिछली नौकरी से त्यागपत्र देकर शिक्षक के रूप में चार वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। शिक्षक अन्य नौकरियों के लिए अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं, जिसके कारण विपरीत निर्णय की स्थिति में चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसी दशा में विधि विशेषज्ञ एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के साथ-साथ पूर्व में चयनित/कार्यरत सामान्य वर्ग के शिक्षकों का आहत न हो। न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ पूर्व में चयनित/कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने की गुहार लगाई गई है।
इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय, आशीष मिश्र, सुजीत तिवारी, ठाकुर अजय प्रताप सिंह, आदित्य शुक्ल, उत्कर्ष सिंह, रामानुज शुक्ल, प्रादित्य शुक्ला, गौरव पांडेय, राजेश राय, नीरज बर्नवाल आदि मौजूद रहे।
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न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले शिक्षकों ने कहा कि उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश के बाद एक ओर जहां आरक्षण की तकनीकी खामियों के कारण चयन से वंचित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं। चूंकि इस मामले में आरक्षण की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। जिसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है। कई ऐसे भी चयनित शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी पिछली नौकरी से त्यागपत्र देकर शिक्षक के रूप में चार वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। शिक्षक अन्य नौकरियों के लिए अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं, जिसके कारण विपरीत निर्णय की स्थिति में चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसी दशा में विधि विशेषज्ञ एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए कि आरक्षित वर्ग के साथ-साथ पूर्व में चयनित/कार्यरत सामान्य वर्ग के शिक्षकों का आहत न हो। न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ पूर्व में चयनित/कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने की गुहार लगाई गई है।
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इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार राय, आशीष मिश्र, सुजीत तिवारी, ठाकुर अजय प्रताप सिंह, आदित्य शुक्ल, उत्कर्ष सिंह, रामानुज शुक्ल, प्रादित्य शुक्ला, गौरव पांडेय, राजेश राय, नीरज बर्नवाल आदि मौजूद रहे।
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