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जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को सजा

Mon, 22 Aug 2022 11:46 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 22 Aug 2022 11:46 PM IST
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Punishment for three convicts of murderous assault
जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को सजा
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पडरौना। जमीन के विवाद में जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को न्यायालय ने सोमवार को सजा सुना दी। तीनों आरोपियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि छह मई 2011 को सुबह करीब आठ बजे सोनमती पत्नी श्रीकांत निवासी छोटका जटहां बाजार के दरवाजे पर जमीन और पेड़ के बंटवारे पर पट्टीदार प्रसिद्ध, बच्चन, बहादुर व गनेश ने गाली देते हुए पीटा था और जानमाल की धमकी दी थी। पिटाई से श्रीकांत को गंभीर चोटें आई थीं। जटहां बाजार थाने की पुलिस ने 22 मई को एनसीआर दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने प्रसिद्ध और गनेश के विरुद्ध ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बाद में मेडिकल के आधार पर जानलेवा हमला करने की धारा बढ़ाई गई थी। उसके बाद विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर बच्चन व बहादुर को भी न्यायालय में तलब किया गया। हालांकि, मुकदमे के दौरान बहादुर की मौत हो गई। विवेचक सत्येंद्र कुंवर ने इस घटना की विवेचना की थी।
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सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश हिमांशु ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें चार-चार साल के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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