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Kushinagar News: एथेनाल प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों की याचिका खारिज
Sun, 16 Mar 2025 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 16 Mar 2025 11:56 PM IST
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हाटा। एथेनाल प्लांट के लिए ढाढा चीनी मिली की ओर से की गई जमीन अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट ने मुआवजे की धनराशि लेने का निर्देश देते हुए किसानों की याचिका खारिज कर दी है। दिसंबर में प्रशासन के सहयोग से चीनी मिल प्रशासन ने अधिग्रहित भूमि पर कब्जे का प्रयास किया था। उस दौरान प्रशासन को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बल प्रयोग के कारण कई किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों सहित पुलिस के जवानों को भी चोटें आई थीं।
एथेनाल प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित किसान अजित सहित 29 किसानों ने जनवरी में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 11 मार्च को किसानों के यह निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी कि वे भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय देवरिया से 24 अगस्त 2008 को घोषित प्रतिकर प्राप्त करें। न्यायालय के इस आदेश से किसानों को बड़ा झटका लगा है। वहीं, चीनी मिल प्रशासन फिर से भूमि पर कब्जे की कोशिश कर सकता है।
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एथेनाल प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित किसान अजित सहित 29 किसानों ने जनवरी में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 11 मार्च को किसानों के यह निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी कि वे भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय देवरिया से 24 अगस्त 2008 को घोषित प्रतिकर प्राप्त करें। न्यायालय के इस आदेश से किसानों को बड़ा झटका लगा है। वहीं, चीनी मिल प्रशासन फिर से भूमि पर कब्जे की कोशिश कर सकता है।
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