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Kushinagar News: ग्राम प्रधान व सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश

Wed, 22 Nov 2023 01:07 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Nov 2023 01:07 AM IST
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Order to register FIR against village head and secretary
3 नवंबर को प्रका​शित खबर।
- परसौनी गांव में 21 लाख रुपये से बने 137 शौचालय निर्माण के घोटाला का मामला
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- ग्राम प्रधान व सचिव से सरकारी धनराशि वसूली के भी दिया गया आदेश


पडरौना। फाजिलनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसौनी में 137 शौचालय निर्माण की धनराशि में हेराफेरी की गई। बिना निर्माण कराए ही 21 लाख रुपये की धनराशि निकाल ली गई। ग्रामीण की शिकायत पर मामले की जांच की गई तो घोटाला खुल गया। डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने तत्कालीन ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश दिया है। वहीं सचिव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों से सरकारी धन वसूली का आदेश दिया गया है।

परसौनी गांव निवासी श्रीकांत सिंह ने शपथ पत्र देकर गांव में हुए शौचालय निर्माण में प्रधान व सचिव पर धांधली का आरोप लगाया था। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी व अवर अभियन्ता को जांच अधिकारी नामित किया। आधिकारियों ने गांव में जाकर डोर-टू-डोर शौचालयों का सत्यापन किया गया। इस जांच रिपोर्ट में कुल 353 शौचालयों में 137 का निर्माण नहीं मिला। 38 शौचालय का एमआईएस ही नहीं हुआ था। इस तरह कुल 175 शौचालय की धनराशि 21 लाख रुपये की हेराफेरी की गई। पंचायतीराज विभाग ने ग्राम प्रधान व सचिव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। इसके बाद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जांच रिपोर्ट सरकारी धन का दुरूपयोग करने के आरोप में तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रद्युम्न और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मनीष कुमार के विरुद्ध डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने एडीओ पंचायत को थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अधिकारियों को पत्र भेजा है। डीपीआरओ ने बताया कि शौचालय घोटाला के मामले में तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इनसे सरकारी धन की वसूली भी कराई जाएगी।
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