फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   One person convicted of murder got life imprisonment and six people got seven years imprisonment

Kushinagar News: हत्या के एक दोषी को आजीवन व छह लोगों को सात वर्ष का कारावास

Wed, 06 Aug 2025 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 06 Aug 2025 12:50 AM IST
विज्ञापन
One person convicted of murder got life imprisonment and six people got seven years imprisonment
पडरौना। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरों को सात वर्ष की सश्रम करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा सुभावती निवासी ग्राम केसिया तिवारी टोला थाना जटहा बाजार ने 24 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सुबह 11 बजे उनके दरवाजे पर एक चारपहिया गाड़ी रुकी। जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से राजेश पांडेय निवासी ग्राम डूमरी सहोदर पट्टी पांडेय टोला थाना जटहा बाजार उतरे। उनके पीछे आए संतराज और शीला निवासी केसिया तिवारी टोला थाना जटहा बाजार कार से उतरते ही राजेश पांडेय ने संतराज से कहा कि अपना पूरा परिवार बुलाओ।
विज्ञापन

संतराज का पूरा परिवार रामलाल, संतराज, सुमन, रीना, शीला, कोशली, सुखिया के हाथ में लाठी डंडा लेकर पुरानी रंजिश बस उनके पूरे परिवार पर टूट पड़े। आरोपी घर में घुसकर मारने पीटने लगे। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कुशीनगर इफराक अहमद की न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी संतराज को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया। वहीं सोपराज उर्फ हंसराज, सुगन, शीला, कोसली, सुखिया, रीना को सात वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed