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Kushinagar News: मदनी मस्जिद मामले में दिल्ली में जमे अफसर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
Sun, 23 Mar 2025 01:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 23 Mar 2025 01:39 AM IST
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पडरौना/हाटा। हाटा कस्बे में डेढ़ माह पहले मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और कुशीनगर जिला प्रशासन से जवाब तलब किया था। 24 मार्च को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इसको लेकर इस प्रकरण से जुड़े अफसर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब सबकी नजर कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है।
नगर पालिका की ओर से स्वीकृत नक्शा से बढ़कर हाटा कस्बे में मदनी मस्जिद का निर्माण कराने के मामले में नौ फरवरी को मस्जिद के एक हिस्से पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई के विरोध में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। मस्जिद कमेटी के दावा है कि मस्जिद के निर्माण में किसी भी प्रकार के सरकारी जमीन का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश के बाद आई रिपोर्ट में मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन में होना बताया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के उस हिस्से को बुलडोजर से तोड़वा दिया था। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुबह से शाम तक चली थी। करीब दो दशक से अधिक समय से मदनी मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने बगैर उन्हें पूर्व सूचना दिए मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी को नोटिस के जरिए सूचना देते हुए जवाब भी मांगा था। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और कुशीनगर जिला प्रशासन के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उसी मामले में 24 मार्च को सुनवाई होनी है।
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नगर पालिका की ओर से स्वीकृत नक्शा से बढ़कर हाटा कस्बे में मदनी मस्जिद का निर्माण कराने के मामले में नौ फरवरी को मस्जिद के एक हिस्से पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई के विरोध में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। मस्जिद कमेटी के दावा है कि मस्जिद के निर्माण में किसी भी प्रकार के सरकारी जमीन का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश के बाद आई रिपोर्ट में मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन में होना बताया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के उस हिस्से को बुलडोजर से तोड़वा दिया था। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुबह से शाम तक चली थी। करीब दो दशक से अधिक समय से मदनी मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने बगैर उन्हें पूर्व सूचना दिए मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि मस्जिद कमेटी को नोटिस के जरिए सूचना देते हुए जवाब भी मांगा था। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और कुशीनगर जिला प्रशासन के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उसी मामले में 24 मार्च को सुनवाई होनी है।
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