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पहली अगस्त से लागू होंगी नई दरें, मांगी गई आपत्ति
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पहली अगस्त से लागू होंगी नई दरें, मांगी गई आपत्ति
हर साल अगस्त से लागू हो जाती है रजिस्ट्री की नई दरें
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। जमीन व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लागू होने वाला सर्किल रेट रिवाइज हो रहा है। प्रस्तावित दरों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है। नई दरें पहली अगस्त से लागू हो जाएंगी। रिवाइज रेट पर 27 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई है।
इसकी जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त स्टांप त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने बताया कि जमीन की बिक्री पर लगने वाले शुल्क के लिए शासन की तरफ से हर क्षेत्र का रेट तय होता है जिसे सर्किल रेट कहा जाता है। हर साल जुलाई में इसका संशोधन किया जाता है। क्षेत्र के विकास के आधार पर नई दरें लागू होती हैं। इस साल भी नई दरें प्रस्तावित कर दी गई हैं जिसकी प्रति कलेक्ट्रेट स्थित उनके दफ्तर के अलावा सभी उप निबंधक कार्यालयों में भी मौजूद है। अगर किसी को नई दरों से कोई आपत्ति है तो वह 27 जुलाई तक अपनी लिखित आपत्ति जमा कर सकता है। पहली अगस्त से संशोधित दरें लागू हो जाएंगी।
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हर साल अगस्त से लागू हो जाती है रजिस्ट्री की नई दरें
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। जमीन व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लागू होने वाला सर्किल रेट रिवाइज हो रहा है। प्रस्तावित दरों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है। नई दरें पहली अगस्त से लागू हो जाएंगी। रिवाइज रेट पर 27 जुलाई तक आपत्ति मांगी गई है।
इसकी जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त स्टांप त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने बताया कि जमीन की बिक्री पर लगने वाले शुल्क के लिए शासन की तरफ से हर क्षेत्र का रेट तय होता है जिसे सर्किल रेट कहा जाता है। हर साल जुलाई में इसका संशोधन किया जाता है। क्षेत्र के विकास के आधार पर नई दरें लागू होती हैं। इस साल भी नई दरें प्रस्तावित कर दी गई हैं जिसकी प्रति कलेक्ट्रेट स्थित उनके दफ्तर के अलावा सभी उप निबंधक कार्यालयों में भी मौजूद है। अगर किसी को नई दरों से कोई आपत्ति है तो वह 27 जुलाई तक अपनी लिखित आपत्ति जमा कर सकता है। पहली अगस्त से संशोधित दरें लागू हो जाएंगी।
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