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Kushinagar News: शारीरिक शोषण के दोषी को 10 वर्ष की सजा
Wed, 26 Nov 2025 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 26 Nov 2025 12:42 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक की अदालत ने शारीरिक शोषण के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने न्यायालय में 156 (3) के तहत इस आशय का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी पत्नी आठ अक्तूबर 2018 को सुबह करीब पांच बजे खाद गढ्ढे में खाद फेंक कर वापस घर आ रही थी। उस दौरान अपने दरवाजे पर खड़ा वलीजान पत्नी को किसी बहाने से अपने घर में बुलाया।
इसके बाद पत्नी का मुंह दबा दिया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। मामले में विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सत्र न्यायालय की तरफ से परीक्षण कर सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया।
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इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक इफराक अहमद की न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कर सश्रम कारावास और 10,500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने न्यायालय में 156 (3) के तहत इस आशय का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी पत्नी आठ अक्तूबर 2018 को सुबह करीब पांच बजे खाद गढ्ढे में खाद फेंक कर वापस घर आ रही थी। उस दौरान अपने दरवाजे पर खड़ा वलीजान पत्नी को किसी बहाने से अपने घर में बुलाया।
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इसके बाद पत्नी का मुंह दबा दिया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। मामले में विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सत्र न्यायालय की तरफ से परीक्षण कर सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया गया।
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इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक इफराक अहमद की न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कर सश्रम कारावास और 10,500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।