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Kushinagar News: अपहरण के दोषी को 30 माह कारावास की सजा

Mon, 18 Aug 2025 11:42 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Aug 2025 11:42 PM IST
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Kidnapping convict sentenced to 30 months imprisonment
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने एक अपहरण के आरोपी को सजा दिलवाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर दोष करते हुए दो वर्ष छह माह का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवायी जा रही है। इसी के तहत थाना कोतवाली पडरौना में एक युवती का अपहरण कर उस यौन उत्पीड़न करने में आजम अली निवासी गुदरी बाजार पवधरी टोला थाना कोतवाली पडरौना के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट नंबर एक ने दो वर्ष छह माह का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। संवाद
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