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Kushinagar News: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा

Sun, 04 Aug 2024 04:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 04 Aug 2024 04:03 AM IST
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Husband sentenced to seven years in dowry murder
पडरौना। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने पति को सात साल का सश्रम कारावास की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के मठिया कांता उर्फ मठिया जयकिशुन गांव निवासी संतोष गोड़ के साथ वर्ष 2000 में बलिस्टर गोड़ ने अपनी बेटी किरन की शादी की थी। 13 मई 2001 को ससुराल वालों ने दहेज के लिए किरन की हत्या कर शव का दाह संस्कार दिया। इसकी जानकारी दो दिन बाद होने पर बलिस्टर ने पुलिस से शिकायत की। पडरौना कोतवाली पुलिस ने पति संतोष गोंड़, ससुर, सास और नदद पर दहेज हत्या कर साक्ष्य छिपाने का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने पति संतोष गोंड़ को सात वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
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