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Kushinagar News: भाई की जमीन को अपना बताकर रुपये हड़पे, कोर्ट के आदेश पर केस
Tue, 11 Jun 2024 04:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 11 Jun 2024 04:24 AM IST
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समउर बाजार/फाजिलनगर। नगर पंचायत फाजिलनगर के अर्जुन बर्नवाल ने कसया के एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी कर भाई की जमीन को अपना बताकर बेचने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के आदेश पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है।
फाजिलनगर कस्बा निवासी अर्जुन बर्नवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया था कि कसया के ट्यूबवेल कॉलोनी निवासी ईश्वर गुप्ता उनके घर आए और जमीन बेचने की बात की। उस समय उन्होंने अपना नाम वीरेंद्र बताया और कागजात भी दिखाए। विश्वास कर उन्हें एडवांस के रूप में पांच लाख नकद व पत्नी के खाते से पांच लाख रुपये का चेक दे दिया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति वीरेंद्र नहीं, बल्कि ईश्वर है और उस आराजी में उनके नाम से कोई जमीन ही नहीं है। जबकि ईश्वर के पिता ने उनके लड़कों के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी। जब उनके लड़कों से इस संबंध में बात किया तो वह भी किसी जमीन की विक्रय की बात को गलत बताया। अब वह पांच लाख नकद और पांच लाख का चेक वापस करने से इन्कार कर रहे हैं। रुपये वापस करने की मांग पर मारपीट करने के साथ ही धमकी दे रहे हैं। वादी की ओर से उपलब्ध कराए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने प्रथम दृष्टया पुलिस को धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ईश्वर गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एसओ राकेश रोशन सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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फाजिलनगर कस्बा निवासी अर्जुन बर्नवाल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया था कि कसया के ट्यूबवेल कॉलोनी निवासी ईश्वर गुप्ता उनके घर आए और जमीन बेचने की बात की। उस समय उन्होंने अपना नाम वीरेंद्र बताया और कागजात भी दिखाए। विश्वास कर उन्हें एडवांस के रूप में पांच लाख नकद व पत्नी के खाते से पांच लाख रुपये का चेक दे दिया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति वीरेंद्र नहीं, बल्कि ईश्वर है और उस आराजी में उनके नाम से कोई जमीन ही नहीं है। जबकि ईश्वर के पिता ने उनके लड़कों के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी। जब उनके लड़कों से इस संबंध में बात किया तो वह भी किसी जमीन की विक्रय की बात को गलत बताया। अब वह पांच लाख नकद और पांच लाख का चेक वापस करने से इन्कार कर रहे हैं। रुपये वापस करने की मांग पर मारपीट करने के साथ ही धमकी दे रहे हैं। वादी की ओर से उपलब्ध कराए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने प्रथम दृष्टया पुलिस को धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी ईश्वर गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एसओ राकेश रोशन सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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