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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी झोलाछाप की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Tue, 08 Jul 2025 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 08 Jul 2025 12:50 AM IST
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gair iraadatan hatya ke aaropee jholaachhaap kee agrim jamaanat yaachika khaarij
पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी झोलाछाप नबीहसन निवासी ग्राम मधुरिमा थाना तुर्कपट्टी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी पर गैरइरादतन हत्या व 15/3 इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट के तहत थाना तुर्कपट्टी में केस दर्ज हुआ था।
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वादिनी खुशबुन्निशा का भाई इकरार शाह (15) फोड़े की दवा कराने के लिए जोकवा बाजार स्थित नबीहसन के दवाखाने पर सात अप्रैल 2025 को शाम लगभग 6 बजे गया। उसके साथ उसके गांव के सिद्धू भी मोटरसाइकिल से गया था। लगभग एक घंटा बाद सिद्धू का फोन आया कि डॉक्टर ने इकरार को एक इंजेक्शन लगाया है जिससे वह काफी दर्द महसूस करता हुआ छटपटा रहा है। इसकी जानकारी होने पर आधे घंटे के बाद नबीहसन के दवाखाने पर पहुंची तो देखी कि उसका भाई मर चुका है।
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दवाखाने पर झोलाछाप तथा उसके सहयोगी उपस्थित नहीं था। दवाखाने के अगल-बगल के लोगों द्वारा बताया गया कि झोलाछाप द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद वह मरा। इस पर आरोपी पर गैरइरादतन हत्या व 15/3 इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट के तहत थाना तुर्कपट्टी में केस दर्ज हुआ था। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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