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Kushinagar News: अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक पर धोखाधड़ी का केस
Fri, 12 Sep 2025 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 12 Sep 2025 01:01 AM IST
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पडरौना। पटहेरवा थाना क्षेत्र के फाजिलनगर कस्बा स्थित न्यू राज अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर निवासी दिवाकर कुमार मिश्र ने सिविल जज कसया में वाद दाखिल कर बताया था कि वह रोजी रोटी चलाने के लिए फाजिलनगर के हास्पीटल रोड स्थित न्यू राज अल्ट्रासाउंड सेंटर में सात जनवरी 2013 से बतौर कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। लगातार कई वर्षों तक वहां कार्य करने से अल्ट्रासाउंड संचालक से अच्छा संबंध हो गया। इसी दौरान मालिक उमेश पांडेय एवं हमारे बीच एक मौखिक साझेदारी के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर को और आधुनिक बनाने और सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में पार्टनरशिप की व्यवस्था बनाकर आपसी सहमति पर एक्स-रे मशीन सीआर सिस्टम और अन्य मशीनों के खरीदने में आधे-आधे के हिस्सेदार तय कर उनके खाते में अलग-अलग किस्तों में 98,5000 रुपये आरटीजीएस एवं यूपीआई के माध्यम से भेज दिया। शुरुआती दौर में सेंटर के मालिक एवं मेरे बीच संबंध अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन बाद सेंटर के मालिक ने अल्ट्रासाउंड सेंटर से प्रतिदिन हो रहे आय में से हिस्सा देना बंद कर दिया। जब उन्होंने हिस्सेदारी का पैसा मांगा तो संचालक दबंगई दिखाते हुए जानमाल की धमकी देने लगे। इस मामले में न्यायायल ने पुलिस को नियमानुसार केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अल्ट्रासाउंड संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
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बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर निवासी दिवाकर कुमार मिश्र ने सिविल जज कसया में वाद दाखिल कर बताया था कि वह रोजी रोटी चलाने के लिए फाजिलनगर के हास्पीटल रोड स्थित न्यू राज अल्ट्रासाउंड सेंटर में सात जनवरी 2013 से बतौर कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। लगातार कई वर्षों तक वहां कार्य करने से अल्ट्रासाउंड संचालक से अच्छा संबंध हो गया। इसी दौरान मालिक उमेश पांडेय एवं हमारे बीच एक मौखिक साझेदारी के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर को और आधुनिक बनाने और सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में पार्टनरशिप की व्यवस्था बनाकर आपसी सहमति पर एक्स-रे मशीन सीआर सिस्टम और अन्य मशीनों के खरीदने में आधे-आधे के हिस्सेदार तय कर उनके खाते में अलग-अलग किस्तों में 98,5000 रुपये आरटीजीएस एवं यूपीआई के माध्यम से भेज दिया। शुरुआती दौर में सेंटर के मालिक एवं मेरे बीच संबंध अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन बाद सेंटर के मालिक ने अल्ट्रासाउंड सेंटर से प्रतिदिन हो रहे आय में से हिस्सा देना बंद कर दिया। जब उन्होंने हिस्सेदारी का पैसा मांगा तो संचालक दबंगई दिखाते हुए जानमाल की धमकी देने लगे। इस मामले में न्यायायल ने पुलिस को नियमानुसार केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अल्ट्रासाउंड संचालक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
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