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Kushinagar News: स्वर्ण व्यवसायी पर विश्वासघात की प्राथमिकी दर्ज
Mon, 11 May 2026 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Mon, 11 May 2026 01:20 AM IST
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फाजिलनगर/पटहेरवा। पटहेरवा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कस्बा निवासी स्वर्ण व्यवसायी के खिलाफ विश्वासघात समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अवधेश उपाध्याय निवासी बरदहा बाजार, थाना चौराखास ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि जनवरी 2022 में उन्हें अपने पुत्र अंकुर को नौकरी के लिए विदेश भेजना था। आर्थिक तंगी होने पर एक रिश्तेदार के माध्यम से बाबू बाजार फाजिलनगर स्थित न्यू जितेंद्र ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र वर्मा से मुलाकात हुई। वाद के अनुसार, बातचीत के बाद उन्होंने करीब 44 ग्राम सोने के जेवर गिरवी रखकर एक लाख रुपये ब्याज पर लिया। बाद में पैसों की आवश्यकता पड़ने पर दोबारा लगभग 28 ग्राम सोने के जेवर गिरवी रखकर 75 हजार रुपये और लिए। अवधेश का आरोप है कि दो वर्षों में उन्होंने किस्तों के माध्यम से अधिकांश रकम लौटा दी। मार्च 2026 में जब वह शेष धनराशि लेकर जेवर वापस लेने पहुंचे तो व्यवसायी ने ब्याज समेत करीब नौ लाख रुपये की मांग कर दी। इसके बाद क्षेत्र के कुछ लोगों की मौजूदगी में पंचायत हुई, जिसमें 2.36 लाख रुपये लेकर जेवर वापस करने पर सहमति बनी। आरोप है कि नौ मार्च को तय रकम देने के बाद भी व्यवसायी ने जेवर लौटाने के बजाय टालमटोल की और बाद में गाली-गलौज करते हुए दुकान से भगा दिया।
थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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अवधेश उपाध्याय निवासी बरदहा बाजार, थाना चौराखास ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि जनवरी 2022 में उन्हें अपने पुत्र अंकुर को नौकरी के लिए विदेश भेजना था। आर्थिक तंगी होने पर एक रिश्तेदार के माध्यम से बाबू बाजार फाजिलनगर स्थित न्यू जितेंद्र ज्वेलर्स के संचालक जितेंद्र वर्मा से मुलाकात हुई। वाद के अनुसार, बातचीत के बाद उन्होंने करीब 44 ग्राम सोने के जेवर गिरवी रखकर एक लाख रुपये ब्याज पर लिया। बाद में पैसों की आवश्यकता पड़ने पर दोबारा लगभग 28 ग्राम सोने के जेवर गिरवी रखकर 75 हजार रुपये और लिए। अवधेश का आरोप है कि दो वर्षों में उन्होंने किस्तों के माध्यम से अधिकांश रकम लौटा दी। मार्च 2026 में जब वह शेष धनराशि लेकर जेवर वापस लेने पहुंचे तो व्यवसायी ने ब्याज समेत करीब नौ लाख रुपये की मांग कर दी। इसके बाद क्षेत्र के कुछ लोगों की मौजूदगी में पंचायत हुई, जिसमें 2.36 लाख रुपये लेकर जेवर वापस करने पर सहमति बनी। आरोप है कि नौ मार्च को तय रकम देने के बाद भी व्यवसायी ने जेवर लौटाने के बजाय टालमटोल की और बाद में गाली-गलौज करते हुए दुकान से भगा दिया।
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थानाध्यक्ष धीरेंद्र राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।