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Kushinagar News: तीन अभियुक्तों पर लगा 11-11 हजार रुपये अर्थदंड

Thu, 07 Dec 2023 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 07 Dec 2023 12:51 AM IST
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Fine of Rs 11,000 each imposed on three accused
पडरौना। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सोढ़रा गांव में मारपीट के मामले में न्यायालय ने बुधवार को सजा सुना दी। इसमें तीन अभियुक्तों पर 11200 रुपये की दर से अर्थदंड लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र गोविंद राव ने बताया कि सोढ़रा गांव में वर्ष 1995 में हुई मारपीट की घटना में न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाई। इस मुकदमे के वादी भीमबली प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर अभियुक्त लालजी मिश्र पुत्र फागू, अंबिका मिश्र पुत्र फागू और दिग्विजयनाथ पुत्र लल्लन के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कुशीनगर सुनील कुमार यादव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट का अपराध अभियोजन पक्ष की ओर से साबित न किए जाने के कारण दोषमुक्त कर दिया, लेकिन मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 11,200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने अर्थदंड जमा कर दिया।
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