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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 07 May 2025 01:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 07 May 2025 01:41 AM IST
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पडरौना। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव निवासी रोहित चौरसिया एक युवती को शादी का झांसा देकर अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। दो बार युवती गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाई तो रोहित धमकी देने लगा। थाने पर युवती ने शिकायत किया तो कोई मदद नहीं मिली। एसपी से मिलकर युवती ने शिकायत की तो आरोपी के खिलाफ कप्तानगंज पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया।
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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर गांव निवासी रोहित चौरसिया एक युवती को शादी का झांसा देकर अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। दो बार युवती गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाई तो रोहित धमकी देने लगा। थाने पर युवती ने शिकायत किया तो कोई मदद नहीं मिली। एसपी से मिलकर युवती ने शिकायत की तो आरोपी के खिलाफ कप्तानगंज पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया।