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Kushinagar News: साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी
Tue, 02 Apr 2024 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 02 Apr 2024 01:27 AM IST
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पडरौना। साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सोमवार को दोषमुक्त करार देते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। जटहां बाजार थाना क्षेत्र के घूर छपरा गांव निवासी अयोध्या सैनी ने 27 दिसंबर 2017 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री रात से ही घर से लापता है। काफी खोजबीन करने के बाद भी वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
साल 2023 में 23 फरवरी को थाना पुलिस से पता चला कि कंठी छपरा गांव के पोखरे में एक युवती का शव मिला मिला है। मृतका के कपड़ों और पहनावे के आधार पर पीड़ित ने उसकी शिनाख्त किया और आरोप लगाया कि उनके गांव के ही निवासी दिलीप गुप्ता पुत्र विद्यासागर गुप्ता ने उसकी हत्या की है। विवेचक ने दर्ज मुकदमे में हत्या के धारा की बढ़ाते हुए आरोपी दिलीप मद्धेशिया व दीपक मद्धेशिया को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष समुचित साक्ष्य पेश नहीं कर सका। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी दिलीप मद्धेशिया व दीपक मद्धेशिया को दोष मुक्त करार दिया।
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साल 2023 में 23 फरवरी को थाना पुलिस से पता चला कि कंठी छपरा गांव के पोखरे में एक युवती का शव मिला मिला है। मृतका के कपड़ों और पहनावे के आधार पर पीड़ित ने उसकी शिनाख्त किया और आरोप लगाया कि उनके गांव के ही निवासी दिलीप गुप्ता पुत्र विद्यासागर गुप्ता ने उसकी हत्या की है। विवेचक ने दर्ज मुकदमे में हत्या के धारा की बढ़ाते हुए आरोपी दिलीप मद्धेशिया व दीपक मद्धेशिया को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष समुचित साक्ष्य पेश नहीं कर सका। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी दिलीप मद्धेशिया व दीपक मद्धेशिया को दोष मुक्त करार दिया।
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