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Kushinagar News: इंजीनियर, ठेकेदार और संविदा लाइनमैन पर गैरइरादतन हत्या का केस
Sun, 23 Jul 2023 12:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 23 Jul 2023 12:31 AM IST
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तीन साल पहले पोल पर चढ़े मजदूर की करंट से मौत के मामले में दर्ज हुआ है केस
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है यह केस
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। बिजली के खंभे पर चढ़कर कार्य करते समय अचानक बिजली आपूर्ति चालू कर देने से हुई मजदूर की करंट से मौत के मामले में लगभग तीन वर्ष बाद केस दर्ज हुआ है। न्यायालय के आदेश पर प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर, ठेकेदार और खड्डा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात रहे संविदा लाइनमैन पर खड्डा थाने में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।
17 फरवरी, 2020 को खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरौना गांव में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत तार, पोल व ट्रांसफाॅर्मर लगाने का कार्य जंक्शन कंपनी की तरफ से कराया जा रहा था। इस कंपनी में अयोध्या जनपद के थाना विकापुर के ग्राम शेरपुर पारा (बसई का पुरवा) निवासी चंद्रभान निषाद बिजली मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था।
बताया जाता है कि उस दरम्यान विद्युत उपकेंद्र से शटडाउन लिया गया था, लेकिन लाइनमैन उमेश प्रसाद ने शटडाउन वापस करा दिया, जिससे बिजली आपूर्ति चालू हो गई। करंट की चपेट में आकर चंद्रभान पोल पर झुलस जाने से नीचे गिर पड़ा। परिजनों ने आठ माह तक काफी इलाज कराया, लेकिन इसके बावजूद 12 अक्तूबर 2020 को अयोध्या के जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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मृतक के पिता रामबहादुर ने खड्डा थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया। न्यायालय ने कंपनी के इंजीनियर विरेंद्र तिवारी, ठेकेदार (टीम लीडर) रायबरेली निवासी रामकुमार व खड्डा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के नौका टोला निवासी लाइनमैन उमेश प्रसाद के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। आदेश के बाद तीनों के विरुद्ध खड्डा थाने में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।
खड्डा थाने के प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि करंट से हुई मजदूर की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है यह केस
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। बिजली के खंभे पर चढ़कर कार्य करते समय अचानक बिजली आपूर्ति चालू कर देने से हुई मजदूर की करंट से मौत के मामले में लगभग तीन वर्ष बाद केस दर्ज हुआ है। न्यायालय के आदेश पर प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर, ठेकेदार और खड्डा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात रहे संविदा लाइनमैन पर खड्डा थाने में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।
17 फरवरी, 2020 को खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरौना गांव में सौभाग्य योजना के तहत विद्युत तार, पोल व ट्रांसफाॅर्मर लगाने का कार्य जंक्शन कंपनी की तरफ से कराया जा रहा था। इस कंपनी में अयोध्या जनपद के थाना विकापुर के ग्राम शेरपुर पारा (बसई का पुरवा) निवासी चंद्रभान निषाद बिजली मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था।
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बताया जाता है कि उस दरम्यान विद्युत उपकेंद्र से शटडाउन लिया गया था, लेकिन लाइनमैन उमेश प्रसाद ने शटडाउन वापस करा दिया, जिससे बिजली आपूर्ति चालू हो गई। करंट की चपेट में आकर चंद्रभान पोल पर झुलस जाने से नीचे गिर पड़ा। परिजनों ने आठ माह तक काफी इलाज कराया, लेकिन इसके बावजूद 12 अक्तूबर 2020 को अयोध्या के जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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मृतक के पिता रामबहादुर ने खड्डा थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में 156(3) के तहत वाद दाखिल किया। न्यायालय ने कंपनी के इंजीनियर विरेंद्र तिवारी, ठेकेदार (टीम लीडर) रायबरेली निवासी रामकुमार व खड्डा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के नौका टोला निवासी लाइनमैन उमेश प्रसाद के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। आदेश के बाद तीनों के विरुद्ध खड्डा थाने में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।
खड्डा थाने के प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि करंट से हुई मजदूर की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।