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दो लाख खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
अमर उजाला/कुशीनगर
Updated Tue, 02 Feb 2016 11:34 PM IST
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पडरौना। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के प्रभारी अधिकारी सीडीओ केदारनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह पूरी प्रक्रिया ब्लॉक कार्यालयों में संपन्न होगी। प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 400 रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 800 रुपये तय किया गया है।
सीडीओ ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन पांच तारीख को 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक तथा नामांकन पत्राें की जांच अपराह्न तीन बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
नाम वापसी छह तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से तीन बजे तक होगी। मतदान सात तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से तीन बजे तक तथा मतगणना अपराह्न तीन बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। उन्हाेंने बताया कि जमानत की राशि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 2500 रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 5000 रुपये है।
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उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रपत्र एक तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जाति के संबंध में प्रपत्र ब पर नोटरी और तहसीलदार की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, प्रस्तावक, अनुमोदक का स्व प्रमाणित फोटो चस्पा होगा और जमानत राशि नकद जमा की जाएगी। यह 385 रुपये की रसीद अथवा भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से जमा किया गया है तो उसकी प्रति भी संलग्न करनी होगी।
मतदान के दिन निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत पहचान पत्राें में से किसी एक पहचान पत्र की मूल प्रति, वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख के उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के लिए अधिकतम दो लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।
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सीडीओ ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन पांच तारीख को 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक तथा नामांकन पत्राें की जांच अपराह्न तीन बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
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नाम वापसी छह तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से तीन बजे तक होगी। मतदान सात तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से तीन बजे तक तथा मतगणना अपराह्न तीन बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। उन्हाेंने बताया कि जमानत की राशि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 2500 रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 5000 रुपये है।
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उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रपत्र एक तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जाति के संबंध में प्रपत्र ब पर नोटरी और तहसीलदार की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, प्रस्तावक, अनुमोदक का स्व प्रमाणित फोटो चस्पा होगा और जमानत राशि नकद जमा की जाएगी। यह 385 रुपये की रसीद अथवा भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से जमा किया गया है तो उसकी प्रति भी संलग्न करनी होगी।
मतदान के दिन निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत पहचान पत्राें में से किसी एक पहचान पत्र की मूल प्रति, वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख के उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के लिए अधिकतम दो लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।