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भोला हत्याकांड : एक आरोपी को मिली जमानत

Sun, 02 Nov 2025 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 02 Nov 2025 01:23 AM IST
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Bhola murder case: One accused gets bail
तमकुहीराज। स्थानीय थाना क्षेत्र के गोसाईंपट्टी में भोला यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में जेल भेजे गए एक आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पडरौना ने सशर्त जमानत मंजूर कर आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
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आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में देवरिया स्थित जिला कारागार बंद है। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गोसाईंपट्टी गांव में उपजे विवाद के बाद बीते 10 अक्टूबर को पट्टीदारों से मारपीट की घटना में गोसाई पट्टी के प्रधान शंभू यादव के भाई भोला यादव की मौत हो गई थी।
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मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी रिंकू देवी के तहरीर पर सात नामजद व दस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद दर्ज मुकदमे के धाराओं में परिवर्तन कर गैरइरादतन हत्या के आरोप में दो आरोपियों को जेल भेज दिया।
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मामले सें जुड़े अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। घटना को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप व कारवाई की मांग को लेकर तमकुही-तरया मार्ग को चखनी चौराहे के समीप सड़क जाम कर किया। शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश पडरौना ने घटना में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी संजय यादव को सशर्त मंजूर कर रिहा करने का आदेश पारित किया है।
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