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Kushinagar News: नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोपी की एडीजे ने खारिज की जमानत याचिका

Sun, 06 Aug 2023 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 06 Aug 2023 12:46 AM IST
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bail rejected of of kidnapper
अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र का है मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहां से एडीजे ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद और अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के वादी ने एक मार्च को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री 27 फरवरी 2023 को शाम को करीब पांच बजे घर से गायब हो गई है। उन्होंने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। लड़की के पास एक मोबाइल है, जिसका नंबर भी बताया।
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इस प्रकार अहिरौली बाजार थाने में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी सीतापुर जिले के खैराबाद थाने के आमखेड़ा निवासी सरोज सोनकर के पास से पीड़िता को बरामद किया। उसके बयान के बाद पाॅक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। शनिवार को एडीजे ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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