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Kushinagar News: हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Sat, 08 Jul 2023 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 08 Jul 2023 12:46 AM IST
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जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल की थी याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई काे कटहल के विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल की गई थी।
वादी गुमानी चौहान ने विशुनपुरा थाने में तहरीर दी थी कि उनके बेटे बृजेश चौहान ने गामा यादव से कटहल का बगीचा खरीदा था। 25 मई की शाम करीब चार बजे अपने भाइयों संदीप, रामू उर्फ राकेश व बेटे अनुज के साथ कटहल तोड़वा रहे थे। तभी सुभाष कुशवाहा अपने बेटे राहुल कुशवाहा व उसके साथी लल्लन, मुन्ना कुशवाहा व मंटू कुशवाहा के साथ बाग में आ गए कटहल तोड़ने से मना करने लगे।
इस पर एतराज जताने पर गुमानी के बेटे बृजेश को लात, मुक्का, लाठी व लोहे के राॅड से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस आधार पर विशुनपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था।
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अभियुक्त मुन्ना कुशवाहा पुत्र लल्लन, लल्लन व मंटू कुशवाहा की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई काे कटहल के विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल की गई थी।
वादी गुमानी चौहान ने विशुनपुरा थाने में तहरीर दी थी कि उनके बेटे बृजेश चौहान ने गामा यादव से कटहल का बगीचा खरीदा था। 25 मई की शाम करीब चार बजे अपने भाइयों संदीप, रामू उर्फ राकेश व बेटे अनुज के साथ कटहल तोड़वा रहे थे। तभी सुभाष कुशवाहा अपने बेटे राहुल कुशवाहा व उसके साथी लल्लन, मुन्ना कुशवाहा व मंटू कुशवाहा के साथ बाग में आ गए कटहल तोड़ने से मना करने लगे।
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इस पर एतराज जताने पर गुमानी के बेटे बृजेश को लात, मुक्का, लाठी व लोहे के राॅड से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस आधार पर विशुनपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था।
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अभियुक्त मुन्ना कुशवाहा पुत्र लल्लन, लल्लन व मंटू कुशवाहा की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।