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Kushinagar News: दहेज हत्यारोपी की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 16 Jan 2025 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 16 Jan 2025 12:17 AM IST
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Bail petition of dowry murder accused canceled
पडरौना। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ प्रभारी जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी हरेंदर पुत्र रामरतन निवासी ग्राम रामपुर चौबे थाना कप्तानगंज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वादी रमेश ने दिनांक 10 जुलाई 2024 को थाना कप्तानगंज में इस संबंध में केस दर्ज कराया गया था। उसने बताया था कि उसने अपनी लड़की करिश्मा की शादी मई 2018 में हरेंदर पुत्र रामरतन निवासी ग्राम रामपुर चौबे थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के साथ की थी। जब उसकी लड़की ससुराल गई उसी समय से उसका पति हरेंदर, ससुर रामरतन, ननद रुक्मिणी तथा सास दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। कई बार पंचायत हुई। धीरे-धीरे दो बच्चे हो गए। अभी उसकी लड़की छह माह की गर्भवती थी कि घर के सारे लोगों ने मिलकर दिनांक 29 जून 2024 की रात्रि में उसकी लड़की करिश्मा की हत्या कर दी।
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