फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bail of accused of misusing government funds with fake documents cancelled

Kushinagar News: फर्जी कागजात से सरकारी धन का दुरुपयोग के आरोपी की जमानत निरस्त

Sun, 18 May 2025 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 18 May 2025 01:18 AM IST
विज्ञापन
Bail of accused of misusing government funds with fake documents cancelled
पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कूटरचना कर फर्जी कागजात तैयार कर सरकारी रुपये का नुकसान करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय ने आरोपी मुकेश खरवार पुत्र कपिलदेव खरवार निवासी दुम्ही थाना सेवरही की जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी संबंधी धाराओं में थाना सेवरही में दर्ज केस में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन

वादी अमित कुमार राय ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह ग्राम पंचायत दुदही में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत दुदही में विकास कार्यों में मनरेगा के तहत चक मार्ग जो सत्यदेव के खेत से राजमंगल के खेत तक मिट्टी भराई कार्य के लिए पत्रावली प्रस्ताव के अनुरूप तकनीकी सहायक की ओर से तैयार हुई। सभी के हस्ताक्षर बने तथा यह ब्लाक कार्यालय दुदही से 23 जुलाई 2024 को स्वीकृत हुई। तत्पश्चात पत्रावली ग्राम पंचायत दुदही में ग्राम सेवक पद पर तैनात मुकेश खरवार की ओर से पत्रावली को जियोटैग करने के लिए ले जाई गई। बिना उसकी जानकारी व हस्ताक्षर के मुकेश खरवार ने षड्यंत्र करके अपनी आईडी से मास्टर रोल एडवाइजर व डिमांड लेटर आदि तैयार कर कार्य कराए। फर्जी एवं कूटरचित पेपर मास्टर रोल एडवाइज व डिमांड लेटर आदि तैयार करते हुए उस पर उसका फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर बनवाकर स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए तथा सरकारी धन का अनुचित हानि पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी तौर पर 1,03506 रुपये का भुगतान कराकर धन का दुरुपयोग किया।
विज्ञापन

आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed