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पीके राय और रामअवध को मिली जमानत

Fri, 06 Dec 2019 11:52 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Dec 2019 11:52 PM IST
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bail granted to ex. mla and mlc
डॉक्टर पीके राय -पूर्व विधायक । - फोटो : KUSHINAGAR
पीके राय और रामअवध को मिली जमानत
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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश हुए थे कोर्ट में
पडरौना। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपी पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय और एमएलसी रामअवध यादव शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अपर जिला जज चतुर्थ अभिमन्यु सिंह ने मुचलका भरवाकर दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस दौरान करीब तीन घंटे तक दोनों माननीय न्यायिक हिरासत में रहे।

पडरौना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में सेवरही के तत्कालीन विधायक डॉक्टर पीके राय (उस वक्त सपा में थे और अब भाजपा में हैं) और तब सपा के जिलाध्यक्ष और अब एमएलसी रामअवध यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। आरोप था कि इन नेताओं ने पडरौना नगर के बेलवा चुंगी चौराहे पर जिस सभा को संबोधित किया था उसकी अनुमति वहां से दूर दूसरी जगह पर था। इनके वाहन भी सड़क पर खड़े थे। इस मामले में दोनों नेता अभी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे। शुक्रवार को पूर्व विधायक डॉ पीके राय और एमएलसी रामअवध यादव कोर्ट में अपने अधिवक्ता के साथ हाजिर हुए और जमानत अर्जी दाखिल की। एमपी एमएलए के कोर्ट के न्यायाधीश अपर जिला जज चतुर्थ अभिमन्यु सिंह ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। दोपहर बाद मामले की फिर सुनवाई हुई। जमानत मंजूर कर ली गई।
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