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Kushinagar News: समूह की रकम हड़पने वाले जालसाज की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 25 May 2024 05:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 25 May 2024 05:14 AM IST
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पडरौना। समूह का रकम वसूलकर ऑनलाइन गेम में हारने के बाद लूट की झूठी रचने वाले एजेंट की जमानत याचिका कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। करीब बीस दिन पहले पुलिस ने घटन का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को लूट का झूठा केस दर्ज कराने के मामले में जेल भेजा था।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र के मिश्रौली बाजार गांव निवासी दिलीप जायसवाल एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही में कंपनी का ऑफिस है। 2 मई 2024 को वह बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण समूह से रकम वसूली करने गया था। वसूली का रकम ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हार गया। रास्ते से असलहा के बल पर रकम लूट होने की सूचना विशुनपुरा पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में अज्ञात पर लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू किया। पुलिस की जांच में पता चला कि दिलीप जायसवाल ऑनलाइन गेम में रुपये हारने के बाद लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस इस मामले में दिलीप को जेल भेज दिया। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जमानत याचिका की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक रिजवान अहमद के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के मिश्रौली बाजार गांव निवासी दिलीप जायसवाल एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही में कंपनी का ऑफिस है। 2 मई 2024 को वह बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण समूह से रकम वसूली करने गया था। वसूली का रकम ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हार गया। रास्ते से असलहा के बल पर रकम लूट होने की सूचना विशुनपुरा पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में अज्ञात पर लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू किया। पुलिस की जांच में पता चला कि दिलीप जायसवाल ऑनलाइन गेम में रुपये हारने के बाद लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस इस मामले में दिलीप को जेल भेज दिया। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जमानत याचिका की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक रिजवान अहमद के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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