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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mon, 01 Apr 2024 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Mon, 01 Apr 2024 12:16 AM IST
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पडरौना। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी।
कुबेरस्थाना थाना क्षेत्र के कठकुइया के श्रीराम चौक निवासी शिवनारायन शर्मा ने एक जनवरी को तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री मेला घूमने गई थी। शाम तक घर नहीं आई, तो परिवार के लोगों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को गोंडा जिले के कयेआ से गिरफ्तार कर लड़की को ढूंढ़ लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पाक्सो एक्ट की धारा बढ़कर आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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कुबेरस्थाना थाना क्षेत्र के कठकुइया के श्रीराम चौक निवासी शिवनारायन शर्मा ने एक जनवरी को तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री मेला घूमने गई थी। शाम तक घर नहीं आई, तो परिवार के लोगों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को गोंडा जिले के कयेआ से गिरफ्तार कर लड़की को ढूंढ़ लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पाक्सो एक्ट की धारा बढ़कर आरोपी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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