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Kushinagar News: तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो समेत दस पर प्राथमिकी दर्ज
Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
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पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरीश्रीराम गांव में फरवरी 2025 में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान विवाद हो गया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तमकुहीराज के तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान में पडरौना तहसीलदार कुंदन वर्मा, कानूनगो, लेखपाल समेत दस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
गौरीश्रीराम गांव निवासी तूफानी का आरोप है कि छह फरवरी 2025 को तत्कालीन नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा, कानूनगो बृजेश प्रसाद, लेखपाल रविशंकर पुलिस बल के साथ जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्राली लेकर पहुंचे। निर्माण के लिए रखी ईंटें, बालू व गिट्टी हटाने लगे। विरोध करने पर वादी, उसके बेटे जितेंद्र गुप्ता और सचिन गुप्ता, पत्नी मीरा देवी व बहू बिंदा देवी से मारपीट की। अपशब्द कहने के अलावा जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल फोन भी छीन लिया और 1.25 लाख रुपये की निर्माण सामग्री नष्ट कर दी गई।
तूफानी ने इसकी शिकायत एसडीएम, डीएम और एसपी से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि को लेकर एसडीएम न्यायालय, चकबंदी न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। यथास्थिति बनाए रखने का न्यायालय का आदेश भी प्रभावी था। इसके बावजूद आरोपियों ने कथित रूप से पहले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। रकम नहीं मिलने पर कार्रवाई की धमकी दी थी।
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सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विशुनपुरा पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल के अलावा गांव के धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, परमेश्वर, अमर, अनूप, कुलदीप, अभिषेक पर मारपीट, धमकी देने, रिश्वत मांगने की प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ जयंत यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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गौरीश्रीराम गांव निवासी तूफानी का आरोप है कि छह फरवरी 2025 को तत्कालीन नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा, कानूनगो बृजेश प्रसाद, लेखपाल रविशंकर पुलिस बल के साथ जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्राली लेकर पहुंचे। निर्माण के लिए रखी ईंटें, बालू व गिट्टी हटाने लगे। विरोध करने पर वादी, उसके बेटे जितेंद्र गुप्ता और सचिन गुप्ता, पत्नी मीरा देवी व बहू बिंदा देवी से मारपीट की। अपशब्द कहने के अलावा जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल फोन भी छीन लिया और 1.25 लाख रुपये की निर्माण सामग्री नष्ट कर दी गई।
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तूफानी ने इसकी शिकायत एसडीएम, डीएम और एसपी से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि को लेकर एसडीएम न्यायालय, चकबंदी न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। यथास्थिति बनाए रखने का न्यायालय का आदेश भी प्रभावी था। इसके बावजूद आरोपियों ने कथित रूप से पहले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। रकम नहीं मिलने पर कार्रवाई की धमकी दी थी।
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सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विशुनपुरा पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल के अलावा गांव के धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, परमेश्वर, अमर, अनूप, कुलदीप, अभिषेक पर मारपीट, धमकी देने, रिश्वत मांगने की प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ जयंत यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।