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Kushinagar News: आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई तय
Thu, 27 Apr 2023 12:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 27 Apr 2023 12:52 AM IST
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प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के साथ एडीएम न्यायिक ने की बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को एडीएम (न्यायिक) ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संबंध में अध्यक्ष पद प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें उम्मीदवार और उनके समर्थकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
एडीएम (न्यायिक) उपमा पांडेय ने कहा कि उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल या किसी अन्य उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे। चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगें।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग, रैली, जुलूस इत्यादि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने और मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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इस दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिलाधिकारी व्यास नारायण समेत जिले के सभी नगर निकाय के अध्यक्ष पद प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को एडीएम (न्यायिक) ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संबंध में अध्यक्ष पद प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें उम्मीदवार और उनके समर्थकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
एडीएम (न्यायिक) उपमा पांडेय ने कहा कि उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल या किसी अन्य उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे। चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगें।
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उन्होंने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग, रैली, जुलूस इत्यादि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने और मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने निर्वाचन व्यय की सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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इस दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिलाधिकारी व्यास नारायण समेत जिले के सभी नगर निकाय के अध्यक्ष पद प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।