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Kushinagar News: पत्नी और बच्चों की हत्या का आरोपी दोष मुक्त
Tue, 24 Sep 2024 06:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 24 Sep 2024 06:17 AM IST
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पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी ने आरोपी कमरुद्दीन निवासी दुदही सुराजी बाजार थाना विशुनपुरा जिला कुशीनगर को हत्या के मामले में सोमवार को दोषमुक्त कर दिया है।
विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही सुराजी बाजार के चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने 2 दिसंबर 2014 को सुबह सात बजे पुलिस को सूचना दी कि कमरुद्दीन पुत्र जंगी के घर का दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजे पर भीड़ है। पता करने पर मालूम हुआ कि कमरुद्दीन अपनी पत्नी अफसाना व दो बच्चों की हत्या कर दी है। शव कमरे में पड़ा है और कमरुद्दीन मौके से फरार है। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कमरूद्दीन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय में हुआ। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपी कमरुद्दीन को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही सुराजी बाजार के चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने 2 दिसंबर 2014 को सुबह सात बजे पुलिस को सूचना दी कि कमरुद्दीन पुत्र जंगी के घर का दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजे पर भीड़ है। पता करने पर मालूम हुआ कि कमरुद्दीन अपनी पत्नी अफसाना व दो बच्चों की हत्या कर दी है। शव कमरे में पड़ा है और कमरुद्दीन मौके से फरार है। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कमरूद्दीन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय में हुआ। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपी कमरुद्दीन को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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