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Kushinagar News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Tue, 30 Apr 2024 04:32 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2024 04:32 AM IST
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Accused of gang rape did not get bail
पडरौना। काेर्ट ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोचिंग पढ़कर साइकिल से घर जा रही किशोरी से चार युवकों ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, अपराध को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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रामकोला थाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 3 अगस्त 2023 की शाम करीब 6 बजे लक्ष्मीगंज बाजार से कोचिंग पढ़कर साइकिल से लौट रही थी। रास्ते में घात लगाकर बैठे धेधरही गांव के टोला भरपटिया निवासी राहुल ने उसे रोका और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गन्ने के खेत में खींच ले गया और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। उसके साथ लक्ष्मीगंज बाजार के राजन, गोलू, सचिन, अनुज भी मौजूद रहे। गोलू और सचिन ने वीडियो बनाया। मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के नाम पर इन लोगों ने भी सामूहिक दुष्कर्म किया और राहुल भाग गया। किसी तरह किशोरी घर पहुंची और पूरी बात बताई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। पुलिस तीन आरोपियों को जेल भिजवा चुकी है। फरार चल रहे लक्ष्मीगंज बाजार के आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया। सचिन के
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अधिवक्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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