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Kushinagar News: नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Thu, 20 Mar 2025 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 20 Mar 2025 02:01 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने थाना तरयासुजान के अंतर्गत आते एक गांव निवासी प्रेम कुमार को अपराध दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में थाना तरयासुजान में दर्ज केस में दोषी करार दिया है। थाना तरयासुजान के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 27 जून 2017 को दिन में करीब दो बजे उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कक्षा 8 की छात्रा है, भैंस को चारा खिलाने गई थी। वह चारा देने के लिए घर में घुसी ही थी कि प्रेम कुमार जिसकी आटा चक्की की दुकान सामने स्थित है चुपके से पीछे से घर में घुसकर नाबालिग को पकड़ लिया तथा दुष्कर्म किया।
न्यायालय ने पीड़िता के बयान व अभियोजन पक्ष की तरफ प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रेम कुमार पुत्र हरिहर चौहान को धारा 452 में दो वर्ष की कारावास 2000 रुपये अर्थ दंड व धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 30000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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न्यायालय ने पीड़िता के बयान व अभियोजन पक्ष की तरफ प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रेम कुमार पुत्र हरिहर चौहान को धारा 452 में दो वर्ष की कारावास 2000 रुपये अर्थ दंड व धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 30000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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