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डीएम के न्यायालय कक्ष में होगा दाखिल होगा नामांकन पत्र

Sun, 21 Apr 2019 11:43 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2019 11:43 PM IST
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डीएम के न्यायालय कक्ष में होगा दाखिल होगा नामांकन पत्र
नामांकन आज से, तैयारी पूरी
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100 मीटर की परिधि में नहीं आ सकेंगे वाहन और समर्थक
29 अप्रैल तक दाखिल होंगे पर्चे, जिला मुख्यालय पर दो जगह की गई बैरिकेडिंग
27 और 28 अप्रैल को अवकाश के कारण नहीं दाखिल होगा नामांकन पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
पडरौना। सातवें चरण के चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम न्यायालय कक्ष में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में नामांकनपत्र दाखिल किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के वाहन और कार्यकर्ता सौ मीटर परिधि के बाहर ही रोक दिए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल तक चलेगी। 27 एवं 28 अप्रैल को अवकाश में पर्चा दाखिल नहीं होगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि लोकसभा चुनाव 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है। किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति कुशीनगर संसदीय सीट से आवेदन करता है, तो उसे उस लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति रिटर्निंग आफिसर के समक्ष जमा करनी होगी, जहां का वह निवासी है। यही नहीं, प्रस्तावक कुशीनगर संसदीय क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक, जबकि अन्य दल अथवा निर्दल उम्मीदवार को 10 प्रस्तावकों के साथ आना है। प्रस्तावकों का नाम यहां की मतदाता सूची में होना चाहिए। उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
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डीएम ने बताया कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी 12,500 रुपये जमानत राशि देनी होगा। प्रत्याशी किसी वर्दी, काला चश्मा, हैट आदि पहनकर नहीं आएंगे।
इस दौरान एसपी राजीव नारायण मिश्र, सीडीओ रामसूरत पांडेय, एडीएम विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया, एसडीएम सदर एवं एआरओ रामकेश यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वीवीपैट मशीन के लिए अलग से लगेगा फोटो
भारत निर्वाचन आयोग मतदान में पारदर्शिता के लिए इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट मशीन भी प्रयोग कर रहा है। इसमें प्रत्याशी का फोटो भी लगाया जाएगा, ताकि मतदाता उसकी फोटो देखकर संतुष्ट हो सके कि उसका वोट सही जगह गया है। इसके लिए हर प्रत्याशी को दो रंगीन या श्वेत-श्याम फोटो देना होगा। फोटो की साइज 2 गुणे ढाई सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा प्रत्याशी नामांकन करते समय शपथपत्र और फॉर्म पर पासपोर्ट साइज का एक-एक फोटो तो चस्पा करेंगे ही, दो अतिरिक्त फोटो भी लेकर आएंगे।

आपराधिक मुकदमे का देना होगा ब्योरा
उम्मीदवार को खुद पर दर्ज आपराधिक मुकदमे का ब्योरा देना अनिवार्य है। अपने पार्टी हाईकमान को तो इससे अवगत कराएंगे ही, प्रत्याशी और उनकी पार्टी इसे समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रसारित भी कराएगी। संबंधित राजनीतिक दल उस आपराधिक ब्योरा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बाध्य होंगे। इस पर आने वाली लागत उनके चुनावी खर्च में जोड़ी जाएगी।

चार सेटों में दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र
एसडीएम सदर एवं एआरओ रामकेश यादव ने बताया कि अभ्यर्थी अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। फाजिलनगर एवं तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र देवरिया कलेक्ट्रेट स्थित डीएम न्यायालय में दाखिल करेंगे, जबकि कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के पडरौना, हाटा, कुशीनगर, रामकोला और खड्डा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रवींद्रनगर स्थित डीएम न्यायालय में नामांकन पत्र जमा करेंगे। उम्मीदवारों को प्रारूप-26 के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं। इसके हर पृष्ठ पर उनका दस्तखत और नाम लिखा होना चाहिए। यदि उम्मीदवार एससी या एसटी वर्ग का है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल प्रति दिखानी होगी।

50 हजार से अधिक रकम लेकर चले तो दिखाना होगा प्रूफ
इन दिनों चुनाव का समय होने के साथ-साथ विवाह का दौर भी शुरू है। ऐसी दशा में भारत निर्वाचन आयोग ने नकदी और सामान लेकर चलने वालों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया है। डीएम डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 50 हजार से अधिक रकम लेकर चलने पर उसका प्रूफ रखना होगा, मसलन बैंक पासबुक या रिसीविंग संबंधित अन्य कागजात। पकड़े जाने पर कागजात प्रस्तुत करने के लिए दो-तीन घंटे की डील दी जा सकती है, उसके बाद रकम जब्त कर ट्रेजरी को भेज दी जाएगी। रात में रकम पकड़ी गई तो संबंधित थाने के सुपुर्द कर दी जाएगी। इसी तरह शराब या अन्य सामान लेकर आने-जाने पर भी साक्ष्य रखना होगा। इसके लिए सात टीमें बनाई गई हैं।

पर्चा दाखिला के समय होगी कड़ी सुरक्षा
एसपी राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए काफी संख्या में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 12 निरीक्षक, 50 सब इंस्पेक्टर, 150 सिपाही और पीएसी के जवान तथा तीन राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला बैरियर रवींद्रनगर पुलिस चौकी पर बना है, जहां प्रत्याशियों का काफिला रोक दिया जाएगा। वहां से प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अधिकतम तीन वाहनों से कलेक्ट्रेट गेट के पास बने दूसरे गेट तक पहुंचेंगे, जहां से प्रत्याशी अपने अधिवक्ता अथवा प्रस्तावकों के साथ नामांकन स्थल तक जाएंगे। नामांकन दिन के 11 बजे से तीन बजे तक चलेगा।


सातवें चरण में होने वाले चुनाव पर एक नजर-
नामांकन- 22 से 29 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच- 30 अप्रैल
नाम वापसी- 02 मई
मतदान- 29 मई
मतगणना- 23 मई
चुनाव पूर्ण कराने की मियाद- 27 मई तक

दो मई तक नहीं चलेगी डीएम कोर्ट
डीएम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन से लेकर इनकी जांच, नाम वापस लेने और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया 02 मई तक चलेगी, जो डीएम कोर्ट में संपन्न होगी। लिहाजा डीएम कोर्ट 02 मई तक बंद रहेगा। इसलिए वादकारी अपने मुकदमों के सिलसिले में दो मई के बाद ही न्यायालय आएं।
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