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सात साल पहले हुई हत्या के मामले में दस साल की सजा
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सात साल पहले हुई हत्या के मामले में दस साल की सजा
पडरौना। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव के शोभा टोला में वर्ष 2015 में चाकू से प्रहार कर तारा देवी नाम की महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। इस मामले में दो व्यक्ति तो दोषमुक्त करार दे दिए गए, लेकिन एक को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015 से चल रहे इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मदन मोहन ने दोष सिद्ध न होने पर आरोपी कोदई एवं ज्ञांती को दोषमुक्त कर दिया। वहीं अशोक नाम के आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पडरौना। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव के शोभा टोला में वर्ष 2015 में चाकू से प्रहार कर तारा देवी नाम की महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। इस मामले में दो व्यक्ति तो दोषमुक्त करार दे दिए गए, लेकिन एक को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015 से चल रहे इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मदन मोहन ने दोष सिद्ध न होने पर आरोपी कोदई एवं ज्ञांती को दोषमुक्त कर दिया। वहीं अशोक नाम के आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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