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Kaushambi News: पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं मिलेगा बीमा का क्लेम

Sun, 20 Jul 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 20 Jul 2025 12:37 AM IST
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You will not get insurance claim if you break traffic rules five times
मंझनपुर। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को लापरवाही का खामियाजा भुगतना होगा। पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल-पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। वाहन से हादसा हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरे को हानि पहुंचने पर मुआवजा देना हाेगा।
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यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की जाती है। साथ ही प्रमुख कस्बों एवं चौराहों पर नियमित चेकिंग भी होती है ताकि अधिक स्पीड में चालक वाहन न चलाएं और सड़क हादसों पर अंकुश लग सके।
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जो वाहन यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके ई-चालान हो रहे हैं। यातायात पुलिस की ओर से साल भर के दौरान 7,311 वाहनों के ई-चालान किए गए हैं। इनमें से 95 ऐसे वाहन चिह्नित किए गए हैं जिनका पांच या इससे अधिक बार चालान हो चुका है। इसकी सूची यातायात पुलिस ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को भेजी है ताकि ऐसे वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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जनवरी 2025 से सारथी पोर्टल पर इनका डाटा अपडेट हो रहा है। पोर्टल से बीमा कंपनियां भी जुड़ी हैं। एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि डीएल निलंबन अवधि में ऐसे लोगों ने वाहन चलाया और हादसा हुआ तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। वाहन से दूसरे को हानि पहुंचने पर उन्हें खुद ही क्षतिपूर्ति देनी होगी।
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