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कौशांबी : कुतिया ने भौंका तो युवक ने मार दी गोली, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 17 Feb 2023 06:43 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Feb 2023 06:43 AM IST
सार

पिपरी कोतवाली के भीखपुर मेड़वारा गांव में बुधवार रात महज कुतिया के भौंकने पर एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। कुतिया हाल में जन्में अपने बच्चों को साथ लेकर गांव के परिवार के यहां बसेरा बनाए थी।

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When the bitch barked, the young man shot her, case filed against the accused
कुत्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पिपरी कोतवाली के भीखपुर मेड़वारा गांव में बुधवार रात महज कुतिया के भौंकने पर एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। कुतिया हाल में जन्में अपने बच्चों को साथ लेकर गांव के परिवार के यहां बसेरा बनाए थी। घटना से दुखी गृहस्वामी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।

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भीखपुर मेंडवारा निवासी सुनील भारतीय मजदूर है। उसका घर गांव में रास्ते पर है। इसी रास्ते अधिकतर लोगों का आवागमन होता है। उसके यहां एक कुतिया काफी दिनों से रहती है। परिवार के लोग बेजुबान को खाना दे दिया करते थे। पिछले दिनों कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की परवरिश के खातिर दिन-रात वह उसी के पास रहती थी। सुनील व उसके घर के सदस्य के अलावा कोई भी उसके पास फटकने नहीं पाता था। बुधवार रात कुतिया घर के बाहर थी, इसी दौरान पप्पू लाइसेंसी बंदूक लेकर उधर से गुजरा।
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कुतिया को अपने बच्चों पर खतरा महसूस हुआ तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। इससे नाराज पप्पू ने कुतिया को गोली मार दी। घटना स्थल पर ही कुतिया की मौत हो गई। कुतिया के बच्चे मां की ममता को लेकर बिलख रहे थे। इसे लेकर सुनील ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने घटना के आरोपित पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर पिपरी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वन्य जीव की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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अगर कुत्ते को मारी गोली तो होगी पांच साल सजा

पालतू कुत्ते को मारने अथवा अपाहिज करने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच साल की सजा करने का प्राविधान बनाया है। कानून के मुताबिक किसी भी कुत्ते की हत्या करने पर पांच साल जेल की सजा का प्रविधान है। प्रविधान यह भी है कि अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो भी आप उसे नहीं मार सकते हैं।

जानिए, किस धारा में कितनी मिल सकती है

कानून के जानकारों की माने तो आइपीसी की धारा 428 और 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत आवारा कुत्तों को मारना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कानून कहता है कि अगर आप कुत्ता को जहर देकर मारने का प्रयास करते हैं या उसे विकलांग बना देते हैं तो धारा 428 के तहत आपको दो साल की सजा हो सकती है। यही नहीं आपको दंड भी भरना पड़ सकता है। इसी तरह अगर उसे किसी तरह से अपाहिज कर देते हैं तो धारा 429 के तहत आपको पांच वर्ष कैद या अर्थदंड या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं पीसीए एक्ट 1960 में यह प्रविधान है कि पशुओं के साथ क्रूरता करने पर तीन माह की सजा हो सकती है।

घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना कराई जा रही है। फिलहाल घटना के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। - श्यामकांत, सीओ चायल

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