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Kaushambi News: छेड़खानी व खुदकुशी के लिए उकसाने पर दो को पांच वर्ष कारावास

Wed, 23 Apr 2025 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 23 Apr 2025 01:34 AM IST
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Two sentenced to five years imprisonment for molestation and abetting suicide
करारी इलाके में छेड़खानी से आहत होकर खुदकुशी करने वाली किशोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोेक कुमार श्रीवास्तव ने दो आरोपियों को दोषी करार देकर पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर कुल 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक करारी इलाके के एक व्यक्ति ने एक अप्रैल 2020 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग भतीजी शाम को खेत की तरफ गई थी। तभी फदिलाबाद गांव के संदीप व अरुण ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
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किसी तरह चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंची और परिवार वालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद उसने कमरे में जाकर खुुद को आग के हवाले कर लिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दोनोें आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का केस दर्ज किया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोेप पत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्योें का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माना से प्राप्त राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया।
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