{"_id":"67b4e51330d283c6b40502c0","slug":"two-accused-of-molestation-sentenced-to-three-years-in-jail-and-fine-kaushambi-news-c-261-1-sald1002-122210-2025-02-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaushambi News: छेड़खानी के दो दोषियों को तीन साल की जेल, अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaushambi News: छेड़खानी के दो दोषियों को तीन साल की जेल, अर्थदंड
Wed, 19 Feb 2025 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 19 Feb 2025 01:22 AM IST
विज्ञापन
अपर जिला जज सप्तम बृजेश यादव की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के दो दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पिपरी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 18 जून को खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान लोधौर गांव निवासी महेंद्र व लाला ने पकड़कर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। चीख-पुकार सुन खेतों में काम कर रहे लोगों को आता देख आरोपी युवक धमकी देते हुए भाग निकले। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अगले दिन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिपरी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 18 जून को खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान लोधौर गांव निवासी महेंद्र व लाला ने पकड़कर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। चीख-पुकार सुन खेतों में काम कर रहे लोगों को आता देख आरोपी युवक धमकी देते हुए भाग निकले। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अगले दिन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।
विज्ञापन