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Kaushambi News: मारपीट में तीन सगे भाइयों को अर्थदंड
Thu, 04 Jul 2024 04:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 04 Jul 2024 04:50 AM IST
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सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम फरहा नाज परवीन ने मारपीट के एक मामले में तीन सगे भाइयों को जुर्म कुबूल करने पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम नहीं जमा करने पर 10 दिन के कारावास का प्रावधान किया है।
करारी थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में जमदुआ निवासी कुढऊ, पितंबर व लल्लू लोध के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 13 वर्ष बीतने के बाद भी करारी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर पाई। इससे आजिज आकर आरोपियों ने बुधवार को सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक तीनों आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी।
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करारी थाना पुलिस ने वर्ष 2011 में जमदुआ निवासी कुढऊ, पितंबर व लल्लू लोध के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 13 वर्ष बीतने के बाद भी करारी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर पाई। इससे आजिज आकर आरोपियों ने बुधवार को सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करके सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक तीनों आरोपियों ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी।
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