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Kaushambi News: युवक की पिटाई के दोषियों को अर्थदंड

Sat, 17 Jan 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 17 Jan 2026 01:47 AM IST
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Those guilty of beating a youth were fined
मंझनपुर। एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रंजिश में दलित युवक की पिटाई के मामले में दोषियों को अर्थदंड की सजा सुनाई।
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कोखराज के शहजादपुर निवासी धीरज कुमार उर्फ पप्पू, सूर्य प्रकाश उर्फ डब्बू पुत्र गंगा विष्णु व अचल कुमार पुत्र धीरज के खिलाफ 27 मार्च 2006 को एससी-एसटी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि इन सभी ने गांव में ही रहने वाले एक दलित युवक को रंजिश में पीट दिया।

विवेचना के बाद कोखराज पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की। शुक्रवार को एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। गवाहों के बयान व पत्रावली के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी माना और पांच-पांच हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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