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Kaushambi News: ईसी एक्ट के दोषी कोटेदार को चार वर्ष कारावास की सजा
Wed, 23 Jul 2025 01:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:43 AM IST
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सैनी के सिराथू कस्बा में बरामद किए गए अवैध केरोसिन के मामले में ईसी एक्ट के दोषी कोटेदार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक जायसवाल ने चार वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक के मुताबिक सिराथू कस्बे के धाता निवासी प्रदीप कुमार वर्ष 2009 में उचित दर विक्रेता था। 24 जून को तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक एसपी दीक्षित ने प्रदीप के यहां छापा मारकर 15 डिब्बों में भरा 180 लीटर केरोसिन बरामद किया था। जिसका हिसाब प्रदीप नहीं दे पाया। निरीक्षक ने आरोपी कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम(ईसी) के तहत केस दर्ज कराया था।
विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे का विचारण सीजेएम की अदालत में किया गया। अभियोजन की ओर से चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पत्रों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रदीप को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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लोक अभियोजक के मुताबिक सिराथू कस्बे के धाता निवासी प्रदीप कुमार वर्ष 2009 में उचित दर विक्रेता था। 24 जून को तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक एसपी दीक्षित ने प्रदीप के यहां छापा मारकर 15 डिब्बों में भरा 180 लीटर केरोसिन बरामद किया था। जिसका हिसाब प्रदीप नहीं दे पाया। निरीक्षक ने आरोपी कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम(ईसी) के तहत केस दर्ज कराया था।
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विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे का विचारण सीजेएम की अदालत में किया गया। अभियोजन की ओर से चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पत्रों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने प्रदीप को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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