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Kaushambi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

Thu, 18 Sep 2025 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 18 Sep 2025 12:32 AM IST
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The accused was sentenced to 10 years in prison and fined Rs 10,000
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला थाना चरवा क्षेत्र का है।
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30 सितंबर 2023 को एक महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोसी रामशरण ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कौशाम्बी की अदालत में हुई। बुधवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों को सही मानते हुए आरोपी रामशरण को दस वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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