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Kaushambi News: छेड़खानी के आरोपी को 23 साल बाद डेढ़ हजार का जुर्माना
Thu, 25 Jul 2024 05:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:41 AM IST
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छेड़खानी के आरोपी को 23 साल बाद डेढ़ हजार का जुर्माना
मंझनपुर। अपर सिविल जज एसडी सौम्या गीरि ने छेड़खानी के एक आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कोर्ट ने दोषी को सात दिन का कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सरायअकिल थाना पुलिस ने वर्ष 2001 में कूरा निवासी संगम लाल मौर्य के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था। 23 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने मंगलवार को अपर सिविल जज एसडी की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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मंझनपुर। अपर सिविल जज एसडी सौम्या गीरि ने छेड़खानी के एक आरोपी को जुर्म कुबूल करने पर डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कोर्ट ने दोषी को सात दिन का कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सरायअकिल थाना पुलिस ने वर्ष 2001 में कूरा निवासी संगम लाल मौर्य के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था। 23 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर आरोपी ने मंगलवार को अपर सिविल जज एसडी की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। संवाद
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