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Kaushambi News: जानलेवा हमले के अभियुक्त को दस वर्ष की कैद, अर्थदंड

Mon, 20 Mar 2023 07:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Mon, 20 Mar 2023 07:19 PM IST
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Ten years imprisonment for murderous attack, fine
जानलेवा हमले के अभियुक्त को दस वर्ष की कैद, अर्थदंड
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-पूरामुफ्ती कोतवाली के फतेहपुर घाट में 21 वर्ष पहले हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने सोमवार को 21 वर्ष पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
वादी अभियोजन के अनुसार पूरामुफ्ती कोतवाली के फतेहपुर घाट निवासी पवन कुमार 10 नवंबर 2021 की शाम छह बजे पूरामुफ्ती से गैस सिलिंडर लेकर घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही रतन कुमार ने पुरानी रंजिश में पवन पर तमंचे से फायर कर दिया। इससे वह जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर पवन का भाई रामनरेश व भतीजे अरविंद व मुनमुन ने हमलावर का पीछा किया। इस दौरान आरोपी रोशनलाल दीवार से टकराकर गिर गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी को पकड़कर तमंचे समेत पुलिस को सौंप दिया। मामले में पवन के भाई रतन की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश चौधरी ने पांच गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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किशोरी से छेड़खानी के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, जुर्माना
-अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। किशोरी से छेड़खानी के एक मामले कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सोमवार को अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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प्रयागराज (अब कौशाम्बी) के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी 24 अप्रैल 2016 की शाम को मवेशियों को चारा देने जा रही थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर निवासी नत्थूलाल पटेल ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। चीखपुकार सुन ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि एडीजे नीरज उपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने आरोपी नत्थू को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
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