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Kaushambi News: परीक्षा अधिनियम के दोषी को अर्थदंड की सजा
Thu, 24 Jul 2025 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Thu, 24 Jul 2025 01:37 AM IST
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मंझनपुर। सैनी कोतवाली पुलिस ने 30 मार्च 2009 को फतेहपुर जनपद के खागा अंतर्गत बैरागी पुरवा निवासी कुंवर सिंह को इंटर व बीए के प्रश्नपत्रों के साथ क्षेत्र के गड़रियन का पूरा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे का विचारण सीजेएम दीपक जायसवाल की अदालत में किया गया। अभियोजन के अनुसार दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कुंवर सिंह पर दोष सिद्ध पाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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मारपीट के दोषी को अर्थदंड की सजा
मंझनपुर। करारी पुलिस ने 28 जून 2006 के रईस अहमद निवासी किंग नगर करारी के खिलाफ मारपीट व धमकाने का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार मुकदमे का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में किया गया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने रईस अहमद पर दोष सिद्ध पाते हुए दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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मारपीट के दोषी को अर्थदंड की सजा
मंझनपुर। करारी पुलिस ने 28 जून 2006 के रईस अहमद निवासी किंग नगर करारी के खिलाफ मारपीट व धमकाने का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार मुकदमे का विचारण एफटीसी प्रथम की अदालत में किया गया। गवाहों के बयान व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने रईस अहमद पर दोष सिद्ध पाते हुए दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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