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Kaushambi News: अश्लील हरकत करने के दोषी को अर्थदंड की सजा

Tue, 27 May 2025 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 27 May 2025 01:37 AM IST
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Punishment of a person guilty of obscene act
एसीजेएम की अदालत ने सार्जिनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के दोषी को अर्थदंड की सजा सुनाई है। पश्चिमशरीरा कोतवाली पुलिस ने 22 जुलाई 2005 को पूरबशरीरा निवासी लालेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 20 साल से तारीख-दर तारीख लग रही थी। पुलिस की मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी करने पर सोमवार को कोर्ट ने दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
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