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Kaushambi News: एक सितंबर से तीन नवंबर तक जनपद में सुरक्षा के लिए निषेधाज्ञा लागू
Sat, 30 Aug 2025 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 30 Aug 2025 01:29 AM IST
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जिले में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने एक सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है। यह कदम आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान किसी भी असामाजिक, सांप्रदायिक या हिंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। यह प्रतिबंध शवयात्रा, बरात या विवाह समारोह पर लागू नहीं होगा। लोगों को लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र, धारदार या कुंद हथियार रखने और एकत्रित करने से रोका गया है। पुलिस, पीएसी, पीआरडी, होमगार्ड तथा सरकारी कर्मचारियों और सहारे के लिए आवश्यक लाठी उपयोगकर्ताओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
निषेधाज्ञा में अफवाह फैलाने, भड़काऊ भाषण देने, सोशल मीडिया या पोस्टर व पंफलेट के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गतिविधियों और ध्वनि यंत्रों का अनधिकृत प्रयोग वर्जित किया गया है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भी पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति, रेल, बस अड्डे, यातायात और संचार साधनों को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने या यातायात बाधित करने के किसी भी प्रयास को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।
जिला प्रशासन ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में इन आदेशों को संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और कानून का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार और परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो।
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जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नहीं होगा। यह प्रतिबंध शवयात्रा, बरात या विवाह समारोह पर लागू नहीं होगा। लोगों को लाठी, डंडा, आग्नेयास्त्र, धारदार या कुंद हथियार रखने और एकत्रित करने से रोका गया है। पुलिस, पीएसी, पीआरडी, होमगार्ड तथा सरकारी कर्मचारियों और सहारे के लिए आवश्यक लाठी उपयोगकर्ताओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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निषेधाज्ञा में अफवाह फैलाने, भड़काऊ भाषण देने, सोशल मीडिया या पोस्टर व पंफलेट के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गतिविधियों और ध्वनि यंत्रों का अनधिकृत प्रयोग वर्जित किया गया है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भी पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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इसके अलावा, सार्वजनिक संपत्ति, रेल, बस अड्डे, यातायात और संचार साधनों को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने या यातायात बाधित करने के किसी भी प्रयास को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।
जिला प्रशासन ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में इन आदेशों को संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और कानून का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार और परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो।