फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Order to register FIR for murder in Indrajit's death case

Kaushambi News: इंद्रजीत के मौत मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करने का आदेश

Wed, 26 Jun 2024 08:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Wed, 26 Jun 2024 08:34 PM IST
विज्ञापन
Order to register FIR for murder in Indrajit's death case
इंद्रजीत के मौत मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज करने का आदेश
विज्ञापन

--करारी कोतवाली के रसूलपुर सोनी गांव में 22 नवंबर 2023 को घर के अंदर फंदे से लटका मिला था शव
---नामजद तहरीर के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मृतक की मां ने ली कोर्ट की शरण
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल ने बुधवार को हत्या के एक मामले में थानाध्यक्ष करारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आरोपियों के खिलाफ युवक को फांसी पर लटका कर हत्या करने का आरोप है।

करारी कोतवाली के रसूलपुर सोनी निवासी इंद्रजीत चौधरी का 22 नवंबर 2023 की शाम घर में फांसी के फंदे पर लटका शव मिला था। मामले में इंद्रजीत की मां कलावती ने गांव के पांच लोगों के खिलाफ हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। आरोप है कि थाना पुलिस के चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर इंद्रजीत की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए कलावती के अधिवक्ता राजेंद्र पांडेय ने घटना को गंभीर बताते हुए मामले की विवेचना कराने का अनुरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल ने करारी एसओ को मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed